रिपोर्ट सौरभ दीक्षित
फर्रुखाबाद/ जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस माफियाओं पर शिकंजा कस दिया। शिकायत मिलते ही जिलापूर्ति विभाग की टीम ने देर रात फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा में छापेमारी की, जहां एक मकान और उससे जुड़ी दुकान में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और रिफिलिंग का खेल पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान कई गैस सिलेंडर और गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला उपकरण (रिफलर) बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया।जिलापूर्ति अधिकारी अनिल यादव ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध खरीद-फरोख्त और रिफिलिंग का कारोबार चल रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पूर्ति निरीक्षक अभिषेक मिश्रा, पूर्ति लिपिक राजीव कुमार तथा फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस के जवानों के साथ संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी।छापेमारी के दौरान स्वर्गीय नन्दराम सक्सेना के मकान में मौजूद अरविन्द कुमार सक्सेना और दुकान मालिक राजेन्द्र कुमार सक्सेना से पूछताछ की गई। तलाशी लेने पर घर के एक कमरे से चार घरेलू गैस सिलेंडर मिले, जिनमें तीन भरे और एक खाली था। इसी स्थान से गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला रिफलर भी बरामद किया गया।टीम ने जब मकान से सटी दुकान की तलाशी ली तो वहां भी पांच घरेलू गैस सिलेंडर मिले, जिनमें दो भरे और तीन खाली थे। अधिकारियों ने जब इन सिलेंडरों के संबंध में दस्तावेज मांगे तो कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इतना ही नहीं, मौके पर सुरक्षा के लिए कोई अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिला, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बिना किसी सुरक्षा मानक के अवैध गैस कारोबार संचालित किया जा रहा था।कार्रवाई के दौरान कुल 5 भरे हुए और 4 खाली घरेलू गैस सिलेंडर तथा एक रिफलर को कब्जे में लेकर सुरक्षित रखने के लिए मेसर्स पटेल गैस सर्विस, आवास विकास टीला मसेनी स्थित गैस गोदाम के सुपुर्द कर दिया गया। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बरामद सामग्री को सुरक्षित रखा जाए और सक्षम अधिकारी या न्यायालय के आदेश पर यथावत प्रस्तुत किया जाए।प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, गैस की रिफिलिंग तथा खरीद-बिक्री का कारोबार कर रहे थे। इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का गंभीर उल्लंघन मानते हुए अरविन्द कुमार सक्सेना और राजेन्द्र कुमार सक्सेना के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।जिलापूर्ति विभाग का कहना है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि कहीं भी इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
