वादी भानू प्रताप सिंह (ग्राम प्रधान पति) पुत्र श्री मान सिंह निवासी ग्राम खेडियाताज थाना अवागढ एटा द्वारा थाना अवागढ़ पर सूचना दी गई कि दिनांक 30.03.2026 को वादी अपने खेतों पर तरफ गया था, तो रेलवे लाइन के किनारे खाली पडी जगह में गौवशो के अवशेष मिले, जिन्हे देखकर लग रहा है कि अज्ञात व्यक्तियो द्वारा गौवंशो की हत्या की गयी है । इस सूचना पर थाना अवागढ़ पर मु0अ0सं0- 68/2026 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा डा0 इलामारन जी के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्री श्वेताभ पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी जलेसर श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में उपरोक्त घटना में प्रकाश में आए अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान निवासी ग्राम फगनौल थाना जैथरा जनपद एटा को आज दिनांक 02.05.2026 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक जिन्दा कारतूस (315 बोर) व एक अवैध छुरा व एक नायलॉन की सफेद रंग की रस्सी व 02 हाथ के दस्ताने की बरामद किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर धारा 3/4/25 आर्म एक्ट की बढोत्तरी करते हुये अभियुक्त के विरुद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
